रुद्रप्रयाग के दूरस्थ बरसूड़ी जीआईसी में कानूनी जागरूकता शिविर

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल,
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रुद्रप्रयाग के दूरस्थ बरसूड़ी जीआईसी में कानूनी जागरूकता शिविर।

 पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकारों और साइबर सुरक्षा पर दी जानकारी।

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रुद्रप्रयाग की अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में शनिवार को "सुरक्षित बचपन–सुरक्षित भविष्य" अभियान के तहत एक व्यापक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, बरसूड़ी में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव श्रीमती पायल सिंह ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति सचेत करना था।

शिविर में सचिव श्रीमती पायल सिंह ने छात्र-छात्राओं को सरल भाषा में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान समझाए। उन्होंने 'गुड टच-बैड टच', ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया पर अनुचित संदेश और ऑनलाइन उत्पीड़न के खतरों पर बात करते हुए बच्चों को ऐसे मामलों में तुरंत माता-पिता या शिक्षकों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कानूनन पीड़ित बच्चों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसके साथ ही शिविर में बढ़ते साइबर अपराध, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला गया।

नुक्कड़ नाटक और हेल्पलाइन की जानकारी कार्यक्रम के दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) द्वारा पॉक्सो एक्ट पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अंत में सचिव महोदया ने आपातकालीन सहायता के लिए नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी साझा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एस. एल. धीमान ने डीएलएसए के इस जनहितकारी प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, पीएलवी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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