फेसबुक पोस्ट मामले में दौलत कुंवर दोषमुक्त, रुद्रप्रयाग कोर्ट का फैसला

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फेसबुक पोस्ट मामले में दौलत कुंवर दोषमुक्त, रुद्रप्रयाग कोर्ट ने सुनाया फैसला।

जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग- हिमालय की आवाज

रुद्रप्रयाग। फेसबुक पर की गई एक पोस्ट से जुड़े मामले में दौलत कुंवर को अदालत से राहत मिली है। रुद्रप्रयाग की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दौलत कुंवर को दोषमुक्त कर दिया। अदालत के फैसले के बाद मामले को लेकर चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई है।

मामला दौलत कुंवर की ओर से फेसबुक पर कथित तौर पर की गई एक पोस्ट से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा। फेसबुक अकाउंट और संबंधित पोस्ट की प्रमाणिकता तथा पोस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े साक्ष्यों को लेकर भी अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त पुष्टि नहीं हो सकी।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दौलत कुंवर को मामले में दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद दौलत कुंवर के पक्ष में यह महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली पोस्ट को लेकर कानूनी विवाद के मामलों में डिजिटल साक्ष्यों की प्रमाणिकता और उनकी जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रुद्रप्रयाग का यह मामला भी इसी संदर्भ में चर्चा में आया है।

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