अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिता
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अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित।

श्रमिकों को नए श्रम कानूनों की दी जानकारी।

रुद्रप्रयाग अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सुमेरपुर स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव (DLSA) श्रीमती पायल सिंह ने की।

शिविर के दौरान सचिव महोदया ने श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता (OSH Code) पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

कार्यक्रम में उपस्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी डॉ. रजत मेहता ने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक श्रमिक को अपना श्रमिक कार्ड अवश्य बनवाना चाहिए। उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ और दुर्घटना सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु स्वयं पंजीकरण कराने की प्रक्रिया समझाई।

श्रीमती पायल सिंह ने श्रमिकों को कानून की चौखट तक पहुँचने का मार्ग बताते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कोई भी श्रमिक निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श, लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। श्रमिक सीधे DLSA कार्यालय, पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना रहा।


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