अंकिता के हत्यारों को सजा

अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड पर न्यायालय ने दिया फैसला,
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 अंकिता हत्याकांड के तीनो आरोपियों कों सजा।

 तीनो आरोपियों कों आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा ।

ADJ रीना नेगी की कोर्ट ने सुनाई सजा

कोटद्वार। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनो हत्यारोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। लगभग दोपहर बाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा सकती हैं। उसी समय पता चलेगा कि कितनी सजा हुई है। लोगों को कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और कठोर सजा के लिए नारेबाजी कर रहे हैं।

बताते चलें कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मामला सितंबर 2022 से विचाराधीन है. फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग की गई है. कोर्ट के बाहर भारी पुलिस की तैनात है।

नहर में मिला था अंकिता भंडारी का शव

पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी।

अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी. 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था।

अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को आजोवन कठोर कारावास।

आज दिनांक 30 /5 /25 को  मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में  माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  कोटद्वार महोदय द्वारा 

1 अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में  कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना  धारा 201 आईपीसी में  5 वर्ष कठोर कारावास  10000 रुपए जुर्माना  धारा 354 ए आईपीसी में  2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना           व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में   5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

2   अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में  आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना   धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना  व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना  की सजा सुनाई है

 व 4 लाख प्रतिकर मृतका के परिजनों को देना है।

 

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