उत्तराखंड के पेंशनरों के लिए खुशखबरी।
सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन के एक भाग का राशिकरण कम्यूटेशन पेंशन की कटौती अवधि कम करने ओर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण हेतु समिति का गठन।
देहरादून। शासन ने राज्य के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन के एक भाग का राशिकरण कम्यूटेशन पेंशन की कटौती अवधि कम करने और पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण।
सेवानिवृति के बाद पेंशन प्रकरणों को लेकर तमाम समस्याएं सामने आती हैं जिसे सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और सेवानिवृत्ति कार्मिकों को 65 वर्ष से 70 वर्ष तक 5 प्रतिशत, 70 वर्ष से 75 वर्ष तक 10 प्रतिशत, 75 वर्ष से 80 वर्ष तक 15 प्रतिशत बेसिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अपर सचिव अमिता जोशी सदस्य और अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे ओर इस समिति के द्वारा 30 दिन के अंतर्गत अपनी संस्तुति शासन को देगी होगी।