नाबालिग संबंधी संगीन अपराध से संबंधित शातिर अभियुक्त को थाना नन्दानगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त धारा 363/366(A)भादिव एवं पोक्सो एक्ट में गिरप्तार,
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 रामरतन पव़ांर/गढ़वाल ब्यूरो

नाबालिग संबंधी संगीन अपराध से संबंधित शातिर अभियुक्त को थाना नन्दानगर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

👉 चमोली- दिनांक 15/11/2023 को वादी द्वारा थाना नन्दानगर पर आकर सूचना दी की उनकी नाबालिग पुत्री जो दिनांक 14 नवम्बर को पांडव लीला देखने गांव में गई थी लेकिन घर वापस नहीं आयी तथा जिसे अजीत पुत्र कलम सिंह निवासी ग्राम घुनी अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है।  

👉 वादी के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नन्दानगर में तत्काल मु0अ0सं0-23/2023, धारा 363/366(A)भादिव एवं पोक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 पूनम खत्री के सुपुर्द की गई। 


👉 प्रकरण नाबालिग/महिला संबंधी एवं गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव (IPS)  द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए नाबालिग की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। 


👉 गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अजीत पुत्र कलम सिंह निवासी ग्राम घुनी उम्र 21 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु सर्विलांस सेल चमोली की टैक्निकल टीम की सहायता ली गयी तथा अभियुक्त घर व संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। पुलिस टीम के अथक प्रयासों, मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस सेल की सहायता से अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 16.11.23 को थाना नन्दानगर घाट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 


👉 विवेचना के दौरान मिले पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में धारा 376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है। 


👉 अभियुक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 


नाम पता अभियुक्त


अजीत पुत्र कलम सिंह निवासी ग्राम घुनी उम्र 21 वर्ष। 


पुलिस टीम


(1) उप निरीक्षक पूनम खत्री

(2) महिला आरक्षी पूजा

(3) आरक्षी नरेश

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