वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कोतवाली डालनवाला में दी गई तहरीर

505 उपधारा (2) भादवि,वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कोतवाली डालनवाला में दी गई तहरीर,
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वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कोतवाली डालनवाला में दी गई तहरीर। 


सोशियल मीडिया पर भ्रामक तथ्यों को प्रसारित कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में कोतवाली डालनवाला में पंजीकृत किया गया अभियोग। 

वादी मीडिया प्रभारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हरीश गौड़ द्वारा कोतवाली डालनवाला में लिखित तहरीर दी कि गजेंद्र रावत नाम के व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक पेज पर  गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री अनिल बलूनी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड  तथा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के संयुक्त फोटो को पोस्ट करते हुए उनके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है, साथ ही श्री बद्रीनाथ- केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रामक तथ्य प्रसारित करते हुए लोगों कि श्रद्धा के केंद्र श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाये आहत हुई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति गणेश पवार द्वारा उक्त भ्रामक पोस्ट को अपने मोबाइल के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया है।

      हरीश गौड़ द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर फेसबुक पेज संचालक गजेंद्र रावत तथा गणेश पवार के विरुद्ध थाना डालनवाला में मु0अ0सं0 – 98/24 धारा 505(2) भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

    505 उपधारा (2) भादवि विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना।  शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना। इसी धारा के तहत आते हैं ये गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है। 

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