रामरतन पवांर/गढ़वाल ब्यूरो।
जनपद चमोली के सभी विवेचको को दिया गया भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ए) का पालन किये जाने का 01 दिवसीय प्रशिक्षण।
पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशानुसार तथा मौजूदगी में पुलिस कार्यालय सभागार में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों/निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को क्रिमिनल अपील संख्या- 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2014 के अनुपालन में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) का पालन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यशाला में श्री धर्मेन्द्र कुमार ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी चमोली द्वारा उपस्थित सभी क्षेत्राधिकारियों/निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को भौतिक रूप से तथा जो विवेचक उपस्थित नही हो पाये उन्हे गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाईन रूप से प्रजेन्टेशन के माध्यम से धारा 41(ए) सीआरपीसी के प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी विवेचको को बताये गये कानूनी प्राविधानों का नियमतः पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया ।