What is agricultural reform bill 2020-कृषि सुधार बिल 2020 क्या है

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 भारत कृषि प्रधान देश  है और भारत के 85 प्रतिशत लोग खेती कार्य से जीविकोपार्जन करते थे। कृषि के क्षेत्र में प्रारम्भिक दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद सरकारों द्वारा विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जिस कारण  किसान खेती से विमुख होता गया और वर्तमान समय पर 57.8 प्रतिशत लोग ही खेती किसानी से जुड़े हैं जिनमें से भी 70 प्रतिशत किसानों के पास छोटी जोत हैं। कृषि के क्षेत्र में संसाधनों का अभाव व प्राथमिक व द्वितीयक सुविधाओं की कमी के कारण किसान की अगली पीढ़ी को कृषि कार्यों की अपेक्षा अन्य कार्यों में अपनी जीविकोपार्जन के स्रोत खोजने पर मजबूर होती गयी। 


भारत में वर्तमान एनडीए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। सोवियत रूस की नकल पर बनायीं जा रहीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया । नीति आयोग के द्वारा एक वित्त वर्ष के लक्ष्य तय किये जातें हैं। जिसमें कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा योजनाओं का संचालन किया गया है। 

किसानों की सबसे बड़ी समस्या उत्पाद का बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम मिलना है जिससे छोटा या बड़ा किसान आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरूवात  की है । इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाया जा सके जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 

 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में एक नया कृषि सुधार बिल 2020  (Agriculture Reform Bill  2020) प्रस्तुत किया था। जिसे 5 जून, 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक रखा गया था और लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया।  राज्य सभा ने 20 सितंबर 2020 इस विधेयक को पारित कर दिया। जो किसानों की द्वारा उत्पादित फसल, अनाज व अन्य कृषि उत्पाद, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ था।  इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का व्यापार एवं कृषि उपज वाणिज्य को सरलीकरण करना है ।

कृषि सुधार बिल 2020 से पूर्व बने  कृषि कानून के अंतर्गत  किसान अपनी उपज को  तीन तरीकों से विपणन करता था।

1 - स्थानीय बाजार में 

2 - MSP में (Maximum support price) 

3 - APMC मंडी में (Agricultural Produce Market Committee) 

1- स्थानीय बाजार- छोटे किसान जिनके पास छोटी जोत हैं या किसी कारण से फसल का उत्पादन कम होने से किसान ज्यादातर अपनी फसलों को अपने नजदीक जान पहचान के लोगों को बेच देता है। इनमें रिश्तेदार या वो लोग खरीद में ज्यादातर शामिल होतें हैं जो किसान को मदद देते हैं जैसे बिचोलिये और साहूकार। किसान को दुविधा रहती है कि अपने रिश्तेदारों से ज्यादा कीमत कैसे लूँ और बिचौलियों को पता है उत्पाद कम है किसान बाजार जायेगा नहीं बेचने को। कम कीमत पर उत्पाद बेचना किसान की मजबूरी हो जाती है। इस समस्या से किसान को अपनी लागत मूल्य के बराबर भी उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पाता है।  

2- न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) - इसे MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी जाना जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनके कृषि उत्पाद या फसल पर लागू होता है। बाजारों में फसलों की कीमत कम या ज्यादा होने का प्रभाव सीधे किसानों पर ना पड़े जिसके लिए भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सन 1966 -67  से किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर निर्धारित की जाती रही है। इससे किसानों को बड़ी राहत प्रदान होती है क्योंकि बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव को लेकर किसान आर्थिक रूप से समस्या में रहते हैं। इसीलिए किसान द्वारा एमएसपी की मांग सबसे ज्यादा होती है। इसलिए किसानों के द्वारा अपनी उपज को सरकारी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जाता है 

MSP की पूरी प्रक्रिया FCI के अंतर्गत आती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए लम्बे और अपारदर्शी प्रक्रिया  से गुजरना पड़ता है । जिससे किसानों की फसलें  FCI के नियमों के आधार पर अधिकतर सही नहीं पायी जाती हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसान का अधिक समय लगता है अधिक दिन होने के कारण फसलों के  ख़राब होने की संभावना रहती है जो  किसान के लिए मजबूरी का कारण बनता है अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए। 

3- कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committee) मंडी- कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committee)  की स्थापना  भारत के सभी राज्यों  की राज्य सरकारों  द्वारा किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच देने के  लिए की गई थी।  किसानों के हित को देखते हुए समितियां यह सुनिश्चित करती है कि किसान  लालची बिचौलिये द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज की कम कीमत देकर और बाजार में उन्हें अधिक दाम पर बेचकर किसानों का  शोषण न करें।  किसानों को सबसे बड़ी समस्या अपने जमा पूंजी लगाकर कृषि कार्य को करने के बाद भी  अपने उत्पादों का लाभ कभी नहीं मिला जिससे किसान साहूकार और बिचौलियों के चुंगुल में फसंते हैं। कृषि उपज का दाम लागत मूल्य के बराबर भी न मिलने पर किसान अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर होते थे। इस समस्या  को देखते हुए कृषि उपज बाजार समितियों द्वारा विभिन्न राज्यों में किसानों की मदद की है।

APMC मंडी में बिचौलियों के द्वारा  किसानो की उपज को बेचने के लिए बीच की कड़ी होते हैं। जो खरीद्दार और विक्रेता के बीच सौदा तय करातें  हैं । सरल शब्दों में कहें तो ऑनलाइन खरीद करते समय अमेजन कम्पनी के द्वारा खरीददार से मांग लेकर विक्रेता से सम्पर्क कर सामान उपलब्ध करा देती है और इस काम के बीच में खरीददार और विक्रेता का आपस में कोई सम्पर्क नहीं होता ऑनलाइन समान बेचने वाली कम्पनी  पारदर्शिता के साथ क्रय-विक्रय का काम करती है। मंडियों में  बिचौलियों या दलालों द्वारा भी यही काम किया जाता है। इन्ही बिचौलियों के द्वारा पारदर्शी तरीके से फसल खरीद व बिक्री न करने के कारण किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

उपरोक्त तीन कृषि कानून के नुकसान- 

किसानों की उत्पाद विपणन की समस्या का समाधान इन तीनों कानून के लागू होने के प्रारम्भ  में ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद  रहे लेकिन भ्रष्टाचार, मुनाफ़ाखोरी और किसानों का आर्थिक शोषण  स्तर अब चरम पर चला गया है। किसान अपनी उपज को स्वयं अपने क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता है बहुत छोटे  किसानों को छोड़कर उन किसानों को  जिनके पास उपज की मात्रा अधिक होती है  वे APMC मंडी नियम के कारण अपने मंडी से अलावा दुसरे शहरों या जिलों में अपनी फसल नहीं बेच सकता है

आढ़ती या बिचौलिया किसे कहतें हैं - भारत देश के आजाद होने के समय किसान बहुत गरीब स्थिति में थे। किसान किसी न किसी तरह से जमीदारों या साहूकारों  पर आश्रित रहते थे। जिसके कारण किसानों का शोषण जमीदारों और साहुकारों द्वारा किसानों की जमीनों को अपने कब्जे में लेकर किया गया और किसानों द्वारा आंदोलन के माध्यम से जमीदारों और साहूकारों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर कुछ हद तक रोक लगाई गयी।  

भारत सरकार द्वारा किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए Agricultural Produce Market Committee बिल लेकर आयी जिसे मंडी समिति या बाजार समिति के नाम से जाना जाता है। इन समितियों में खरीददार को ही आढ़ती/व्यापारी  या बिचौलिया कहा जाता है। किसान अपनी फसल को स्वयं एक जगह पर नहीं बेच सकता क्योंकि किसान का उत्पाद निश्चित समय में उत्पादित होता है। जिससे खरीददार को ये पता नहीं चलता है की उत्पाद कहां  पर उपलब्ध है इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार  द्वारा बाजार समितियों को निश्चित स्थान पर स्थापित किया गया। जिससे 'किसान अपना उत्पाद लेकर आसानी से मंडी में बैठे व्यापारी को बेच सके और खरीददार को भी एक ही स्थान पर उत्पाद आसानी से मिल सके।  बाजार समिति या मण्डी में रहने वाला व्यापारी बाजार भाव से कम कीमत पर उत्पाद को किसान से खरीद करता है और खरीद मूल्य पर आढ़त जोड़कर उस उत्पाद को बेच देता है।  

किसानो की इन्ही समस्याओं को देखे हुए भारत सरकार  द्वारा तीन कृषि बिलों को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया गया।  इन्हीं तीन कृषि सुधार बिलों की वापसी के लिए वर्तमान समय में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। आंदोलन क्यों और कैसे की बहस के लिए केंद्र सरकार  द्वारा किसान नेताओं के साथ वार्ता की जा रही है। जिसमे 12 बैठकों के बाद भी निष्कर्ष न निकलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इन तीन कृषि सुधार बिल 2020  को कुछ समय के लिए लागू न करने का फैसला लिया गया है। 

किसानों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा संसद से  तीन कृषि विधेयकों को पारित किया गया। 

1 - कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 -The Farmers produce trade and commerce (promotion and facilitation) Bill 2020 

2 - कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 -The Farmers (Empowerment and protection) Agreement of price assurance and farm service bill 2020

3 - आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 The essential commodities (Amendment) Bill 2020

1. कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 (The Farmers produce trade and commerce (promotion and facilitation) Bill 2020 )- इस कृषि बिल  के तहत किसान अब एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर देश के किसी भी राज्य के किसी भी व्यापारी को अपना अनाज सीधे बेच सकेगा। पूर्व समय में चली आ रही व्यवस्था जिसमें  राज्य सरकार से केंद्र सरकार द्वारा थोक में अनाज खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स लेती थी वह कर अब राज्य सरकार  नहीं ले सकेगी। 
 राज्य सरकार  कृषि उपज को स्वयं बेचने में सक्षम न होने के कारण  केंद्र सरकार को अपने अनाज को बेच देती है और  अनाज पर लगभग 8.5% टैक्स राज्य सरकार केंद्र सरकार से लेती है जिसमें 2.5% APMC मंडियों को दिया जाता है और 6% राज्य सरकार स्वयं के पास रख लेती  है।

2. कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 (The Farmers (Empowerment and protection) Agreement of price assurance and farm service bill 2020)-
किसान के ज्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होने का फायदा पूर्व समय से ही उठाया गया है। जिससे किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए कर्ज व कम कीमत पर उत्पाद को नियमों के तहत कृषि अनाज मण्डियों में बेचा करता था। किसान बाजार का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं की कब बाजार में उत्पाद की मांग कम होने वाली है या किस समय बाजार में उत्पाद की मांग  बढ़ने वाली है और इसी बात का फायदा बिचौलिए उठाते हैं। लेकिन इस कानून के तहत किसान किसी भी कंपनी/कॉन्ट्रक्टर  के साथ कानूनी करार कर अपने आपको सुरक्षित रख सकेगा।
 इस कृषि बिल में किसान को सशक्त और संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। किसान अपने खेत को कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग में बदलकर अपनी उपज को खुलेबाजार या मंडी समितियों के माध्यम से बेचने को मजबूर नहीं होगा। इस बिल में किसान और कंपनी/कांट्रेक्टर के  बीच कानूनी अनुबंध होगा। इस एग्रीमेंट में फसल का रेट पहले से निश्चित होगा ताकि कंपनी किसान पर कोई दबाव न बना सके। कंपनी/कॉन्ट्रक्टर  किसान के साथ  अनुबंध करते समय कौन सा अनाज किस प्रजाति का बीज लगाना है और अनुबंध के अनुसार किसान की जमीन की गुणवत्ता, किसान को आवश्यक सहायता और अनाज संग्रह तथा संरक्षण में मदद करेगी।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 (The essential commodities (Amendment) Bill 2020)-
यह कृषि संशोधन बिल पहली बार 1955 में लाया गया था।  साहूकारों तथा व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का संग्रह करने के कारण देश में भुखमरी जैसे हालात होने लगे और बाजार में वस्तुएं  अधिक महँगी होने लगी मुनाफाखोरों द्वारा इस तरह जमाखोरी करना कोई नई बात नहीं है। जमाखोरों द्वारा वस्तुओं के संग्रहण करने से अवसर देखकर उन्हें ऊँचे मूल्यों पर बेचकर मुनाफा कामना उनकी विशेष रणनीति रहती है।
 आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाज़ारी से बचाने के लिये सरकार ने वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 2 (A) में कहा गया है कि ‘आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में निर्दिष्ट वस्तुओं से है। 
यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तु के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा उसे हटाने का अधिकार देता है। 
यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकारों की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।
किसी वस्तु को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है।  कुछ जरुरी वस्तुओं को सरकार अपने अंतर्गत रखेगी और उन चीज़ों को कोई भी जमा नहीं कर सकेगा और अगर कोई संग्रहखोरी करता पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द होगा तथा एक लाख तक का जुर्माना लगेगा। 
इन वस्तुओं की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है यानी समय के साथ इसमें वस्तुएँ जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे की सन 2020 में सरकार ने मास्क और सेनिटाइज़र को इस लिस्ट में शामिल किया था लेकिन कुछ महीनों में उसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया था।
नए आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक में कुछ बदलाव किये गए हैं की अब वस्तुएँ संग्रह की जा सकेंगी लेकिन आपातकालिक समय जैसे महँगाई बढ़ने पर,  युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ आने पर इन चीज़ों का संग्रह नहीं किया जा सकेगा।

नया किसान बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। किसान अपने फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है। किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर किसी भी व्यापारी के पास बेच सकता है। किसानों को अपनी फसल उपज बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।  
नये किसान कृषि विधेयक के अनुसार किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जायेगा। जिससे माध्यम से इलेक्ट्रोनिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।

कुछ शंकाएँ जो किसान आंदोलन से सामने आयी हैं - 
1 -  अनुबंध वाली खेती से किसान की जमीन को अनुबंधकर्ता द्वारा हड़प लिया जायेगा।
 2 -न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगा।
3 - एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
4 - ई-नाम ई-ट्रेडिंग पोर्टल को सरकार बंद  कर देगी 

समाधान- 
अनुबंध कम्पनी/कॉन्ट्रेक्टर और किसान के बीच उपज का होगा जिसकी नियम व शर्तें  इस कानून के तहत किसान किसी भी कंपनी/कॉन्ट्रक्टर  के साथ कानूनी करार कर अपने आपको सुरक्षित रख सकेगा। इस बिल में किसान और कंपनी/कांट्रेक्टर के  बीच कानूनी अनुबंध होगा। इस एग्रीमेंट में फसल का रेट पहले से निश्चित होगा ताकि कंपनी किसान पर कोई दबाव न बना सके। कंपनी/कॉन्ट्रक्टर  किसान के साथ  अनुबंध करते समय कौन सा अनाज किस प्रजाति का बीज लगाना है और अनुबंध के अनुसार किसान की जमीन की गुणवत्ता, किसान को आवश्यक सहायता और अनाज संग्रह तथा संरक्षण में मदद करेगी। 
MSP पर पहले की तरह फसल की खरीद जारी रहेगी इस सम्बंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य नही हटाया जाएगा। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। ओर  एमएसपी  जारी रहेगी।  
किसान को अनाज मंडी के खुले बाजार में अपनी उपज को देश के किसी भी स्थान पर बेचने का विकल्प भी मिलेगा।
किसानों और विक्रेताओं के लिए बनाई गई ई-नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी।
पारदर्शिता और समय की बचत के लिए इलेक्ट्रानिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार किया जाएगा।

   

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