दुष्कर्म व गर्भपात का आरोप: भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
नैनीताल। दुष्कर्म, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोपों में घिरे भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे को जिला न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही न्यायालय ने विवेचना के मद्देनजर पुलिस को हिरासत के दौरान आवश्यक पूछताछ की अनुमति भी प्रदान की है।
पुलिस ने आरोपी नरेश पांडे को मंगलवार देर रात भवाली के कहलक्वीरा स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विरोध जताया और इस बीच कथित तौर पर बॉडी वॉश पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे तत्काल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय ले गई, जहां से उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर पुलिस उसे दोबारा नैनीताल लाई और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया।
इस हाईप्रोफाइल मामले में नया मोड़ तब आया जब एक अन्य युवती ने भी आरोपी पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने इस दूसरी पीड़िता को जिला न्यायालय में पेश कर उसके न्यायिक बयान दर्ज कराए हैं, जिसके बाद मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 226 और अन्य सुसंगत धाराएं बढ़ा दी गई हैं। इससे पूर्व, पहली शिकायतकर्ता युवती ने न्यायालय में बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयानों में आरोपी के पक्ष में बयान दिया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस को जांच के दौरान कुछ अन्य युवतियों की ओर से भी शिकायतें मिलने के इनपुट मिले हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। यदि साक्ष्य मिलते हैं, तो उन्हें भी इस विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस सभी पक्षों के बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है।


