दो सभासदों पर एक शिक्षक ने धारधार हथियार से किया जानलेवा हमला

अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के दो सभासदों पर एक शिक्षक ने धारधार हथियार से किया जानलेवा हमला,
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 रामरतनपवांर/गढवाल ब्यूरो

अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के दो सभासदों पर एक शिक्षक ने धारधार हथियार से किया जानलेवा हमला

हमले के बाद दोनो सभा सदो को अस्पताल मे कराया गया भर्ती दोनो की हालत नाजुक। 

दोषियों के खिलाफ जांच कर दी जाय सख्त से सख्त सजा अगस्त्यमुनि की जनता ने पुलिस से की माँग। 

अगस्त्यमुनि-  प्राप्त जानकारी के मुताबिक विगत  1 सितंबर की रात्रि को अगस्त्यमुनि नगर पंचायत से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश मे आया है, यहाँ  एक स्थानीय विद्यालय मे कार्यरत एक शिक्षक ने एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया है । अगस्त्यमुनि नगर पंचायत क्षेत्र में कल रात को घटित ख़ौफ़नाक घटना से क्षेत्र में अजीब माहौल जिसमें इस तरह की घटनाओं का पहाड़ की शान्ति को भंग करने और इस तरह का व्यवहार पहाड़ के अनुरूप न होने पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं जो प्रत्येक जुबान पर है इस वीभत्स घटनाक्रम के बाद हैं,  घटना के बाद नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में तनाव का माहौल बना हुआ है।  

 अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के दो सभासद विक्की आंनद सजवाण व हिमांशु भट्ट  पर स्थानीय विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक के द्वारा धारधार हथियार से हमला किया, जिससे वो दोनो गंभीर रुप से घायल  हो गए।

 स्थानीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के दो सभासद विक्की आंनद सजवाण ओर हिमांशु भट्ट की आपसी कहासुनी  तब खतरनाक मोड़ पर पहुंची जब शिक्षक के द्वारा धारदार हथियार से सभासदों पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद दोनों घायल सभासदों को सीएचसी अगस्त्यमुनि में लाया गया जहां से बेस हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर कर दिया गया लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते सिरोबगड़ में मोटरमार्ग बन्द होने के चलते घायल सभासदों के परिजनों द्वारा वापस रुद्रप्रयाग आकर निजी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। इस घटनाक्रम के बाद नगरपंचायत अध्यक्ष ने इस मामले को गम्भीर बताते हुए थाना अगस्त्यमुनि में तहरीर देकर आरोपी को शीघ्र गिरप्तार करने की मांग की है।

 नगरपंचायत अध्यक्ष राजेंद्र गोस्वामी के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अगस्त्यमुनि में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के दो सभासदों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने की घटना कारित करने के सबन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सँ0 36/2025 धारा 115, 118(1), 351(2) व 352 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।


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