नैनीताल: राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक सम्पन्न करा लिए जाएंगे।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से न्यायालय ने पूछे सवाल।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से कोर्ट में पूर्व में प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। शहरी विकास निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी दी गई कि सरकार की ओर से नए निकायों के गठन के साथ ही नए सिरे से कई निकायों में परिसीमन किया गया है।
विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दस जुलाई को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूरा हो गया है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
