रुद्रप्रयाग वन विभाग की बड़ी कार्यवाही

जंगलों में आग लगने का कारण,
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 हिमालय की आवाज/न्यूज पोर्टल।

जंगल मे आग लगाने के जुर्म पांच लोगो को वन विभाग भेजा‌ जेल।

उत्तर प्रदेश के‌ रहने‌ वाले है पांचो अपराधी।

विकृत मानसिकता के चलते शरारती तत्वों के द्वारा जंगलों मे आग लगने का सिलसिला  शूरु हो गया है। जंगलो‌ मे‌ आग लगाने से अमूल्य वन सम्पदा को नुकसान पहुंचता है। पहले जंगल फिर हम यह विचार आत्मसाथ करना आवश्यक है क्योंकि जंगलों से ही जीवन जीने के लिए हवा और पानी मिलता है जिसके बगैर प्राण संकट की स्थिती बन जाएगी।

उपद्रवी तत्वों द्वारा भरदारी गाड़ क्षेत्र में आग लगाने की घटना को लेकर उपवन क्षेत्राधिकारी  श्री के0 सी0 नैनवाल‌ ने‌ बताया कि भरदार पट्टी के भरदारी‌ गाड़ तोक मे मठियाणा देवी के‌ मंदिर के‌ समीप आग लगने की सूचना वन‌ विभाग को मिली है। सूचना पाते ही वन‌विभाग की टीम ने मौके‌ पर जाकर आग पर काबू पाया है।

 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की वनाधिकारी कल्याणी के निर्देशन में उप प्रभागीय वनाधिकारी डॉ दिवाकर पंत के नेतृत्व में दक्षिणी जखोली रेंज ने बड़ी कार्यवाही की जिसमें उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के 

अमित S/O श्री मुकेश, 

सुहेल S/O असगर अली,

फैजान S/O इसरार, 

सोमिल S/O पप्पू, 

हारून S/O अब्दुल बहीर  पर कार्यवाही करते हुए आग लगाने वाले 5 व्यक्तियों को नामजद कर वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली हरीश थपलियाल की तहरीर पर थाना रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज करवाया गया। 

घटना के बारे में भरदारी गाड़ के उप वन क्षेत्राधिकारी श्री नैनवाल जी ने बताया कि स्थित मठियाना देवी के मंदिर के समीप आग लगने की सूचना मिलने पर स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचा और आग को नियंत्रित किया गया। जांच करने पर पता चला कि सड़क पर सेफ्टी रैलिंग लगाने वाले मजदूरों द्वारा सड़क किनारे आग लगा कर छोड़ दी गई जिससे वो वन क्षेत्र में फैल गई। अभियुक्तों की खोज बीन कर उन्हें पकड़ कर जवाड़ी स्थति वन चौकी में लाया गया। जिसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उन्हें थाना रुद्रप्रयाग लाया गया। जिन पर भारतीय वन अधिनियम  1927 की धारा 26, और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया।

इस अभियान में वन रक्षक गोविंद चौहान, आशीष रावत, संजय सिंह, सुरजन सिंह और अन्य फॉरेस्ट फायर वाचर शामिल रहे।

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