अब 5 लाख तक के कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे।
आदेश के मुताबिक, विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे।
उत्तराखंड राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में लगातार संख्या वृद्धि हो रही है। तत्काल राहत और व्यवस्था को सुचारु करने के लिए विभागीय नियम आड़े आयने के कारण स्थति को सुधरने में कागजी कार्यवाही में वक्त जाय न हो के लिए शासन द्वारा अच्छी पहल शुरू की गयी है। अतिवृष्टि के बाद होने वाली आपदा की घटनाओं से आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कैसे किया जाए के लिए सबसे अच्छा उपाय स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराने आवश्यक हैं। शासन द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन और राज्य से पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा यह प्राविधान वित्तीय नियमों व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकार में पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। विभाग आपदा के कार्य वर्क आर्डर के आधार पर आवंटित किये जाएंगे। दिलीप जावलकर सचिव वित्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व में आ रही समस्या के समाधान के लिए उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आदेश के अनुसार विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार है कि वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से करा सकते हैं।