पुरोला में महापंचायत को लेकर DIG नगन्याल ने की स्थिति स्पष्ट 144 लागू। 14 से 19 जून तक धारा 144 लागू।
उत्तरकाशी के पुरोला में कई दिन से चल रहा आपसी विवाद थमने का नाम नही ले रहा। पहाड़ जैसे शांत क्षेत्र में अशांति फैलाना किसी भी स्थिति मैं सही नही है।
पुरोला में चल रहे घमासान की ऐसी ज्वाला भड़क उठेगी किसी को अंदेशा नही था। इस मामले पर आल इण्डियन मुस्लमीन लीग के सर्वेसर्वा असद्दुदीन ओवैसी तक ने बयान दिया है। मामला मीडिया के माध्यम से इतना फैला की कई लोग पलायन कर गए।
स्थिति तनावपूर्ण होने के चलते हिन्दू संगठनों द्वारा पुरोला की घटना पर 15 जून को महापंचायत करने की बात कही इस पर डीआईजी गढ़वाल रेंज के एस नगन्याल ने उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत के लिए साफ कह दिया है कि कानून का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होने बताया कि पुरोला में महापंचायत किसने बुलाई है और महापंचायत कहां होनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीआईजी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है।
पुरोला में जारी तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को अनुमति नहीं दी है। विश्व हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से अनुमति मांगी गई थी। इसके अलावा पुरोला में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
स्थिति सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तेद है। प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है जिससे कि स्थिति तनावपूर्ण न बने इसके लिए सभी लोगों से वार्ता कर स्थिति को सामान्य बनाये रखने की अपील की जा रही है।
लव जिहाद का मामला उत्तराखण्ड में प्रचलन में जब से आया तबसे दोनों समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है। हमारी सभी से अपील है कि दोषियों पर कार्यवाही प्रशासन करेगा और जो इस तरह की हरकतें कर रहें हैं उनके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगे आकर मसले का समाधान ओर भविष्य में ऐसे न हो के लिए प्रयास करने आवश्यक हैं।



