अविश्वास प्रस्ताव पर मत को लेकर ग्रामीणों ने पीठासीन अधिकारी पर लगाये गंभीर आरोप

भटवाड़ी ग्राम पंचायत मे अविश्वास प्रस्ताव, भटवाड़ी ग्राम प्रधान विनीत देवी कर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जखोली,
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 रामरतन पवांर/गढ़वाल ब्यूरो

भटवाड़ी ग्राम पंचायत मे अविश्वास प्रस्ताव पर मत को लेकर ग्रामीणों ने पीठासीन अधिकारी पर लगाये गंभीर आरोप।



गाँव मे बैठक से समन्धित नही दी कोई जानकारी, आननफानन मे करायी बैठक।

प्रस्ताव पर वोटिंग के लिये भी नही दी वोटरों को जानकारी

मतदान स्थल पर बोले क्यों नही लाये थे वोटर, आईडी कार्ड।


विकासखंड जखोली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भटवाड़ी के वार्ड सदस्यों व ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती कविता देबी के कार्य कलापों से नाराज होकर प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।

 जिसमे कि समस्त वार्ड सदस्यों द्वारा  हस्ताक्षरयुक्त शपथपत्र  देकर अपना अविश्वास जिलाधिकारी(निर्वाचन अधिकारी) रूद्रप्रयाग को सौंपा था। साथ ही ग्राम पंचायत भटवाड़ी के ग्रामीणों लगभग 195  लोगों के भी बैठक के दौरान हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव भी जिलाधिकारी को दिया गया था।

गौरतलब हो कि जिलापंचायत राज अधिकारी रघुवीर सिह असवाल द्वारा उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 18 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अविश्वास प्रस्ताव हेतू 16/07/2022 को ग्राम पंचायत भटवाड़ी के समस्त तत्कालीन मतदाताओं की जिनका नाम सामान्य निर्वाचन 2019 के निर्वाचक नियमावली मे अंकित है।

 इस कार्य के लिए वि खं ऊखीमठ से सहायक विकास अधिकारी श्री गोकुल सिह रावत को भटवाड़ी (जखोली) के अविश्वास के  प्रस्ताव हेतू मतदान कराये जाने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित किया गया गया था, और 16/07/2022 को स्थान पंचायत भवन भटवाड़ी मे बैठक का आयोजन किया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा पंचायत राज अधिनियम धारा 18 की प्रद्दत शक्तियों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए व मतदाताओं की पहचान हेतू ग्रा वि अ देबी प्रसाद बहुगुणा महेन्द्र सिह को नामित किया। 

   ग्रामीणों व वार्ड सदस्यों का आरोप है कि जिला निर्वाचन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने से पूर्व सूचना नही दी गयी और ग्रामीणों को बिना सूचित किये बैठक का आयोजन किया।

जबकि किसी भी सदस्यों व ग्रामीणों को बैठक से समन्धित कोई जानकारी नही दी गयी। ग्रामीणों के अनुसार 2019 के वोटर लिस्ट मे 532 मतदाता अंकित है, और पंचायत राज एक्ट के नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए 50% मतदाताओं को बैठक मे शामिल होना था। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कोरम पूरा न होने का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराये।

जबकि सत्यतता यह है कि भटवाड़ी मे चुनाव होने के बाद लगभग 25 लोग विदेश चले गये तथा 30 लोग ऐसे है जिसमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है और  कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है। गांव मे कई असहाय, वृद्ध, विकलांग लोग भी थे जो बैठक मे आने से असमर्थ थे वोटिंग के लिए उनको लाने की व्यवस्था निर्वाचन ने नही की तो फिर ऐसे स्थिति मे कोरम कैसे पुरा  होता।

अन्य वोटर मतदान स्थल पर मौजूद थे साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओ को मतदान स्थल पर पहचान के रूप मे वोटर आईडी लाने की भी बात नही बतायी,जबकि लोगो को आई डी न लाने का हवाला देते हये पीठासीन अधिकारी के कहने का मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अथिकार नही है।

वही वार्ड सदस्य मीना देवी, माया देवी, प्रमिला देवी, सरोजनी देवी, भागचंद, व ग्रामीण सुरेश राज महेन्द्र सिह, लक्ष्मी प्रसाद, प्रेम सिह, प्रेम लाल, रमेश लाल, उम्मेद लाल सहित गाँव के कई लोगो का कहना है कि पीठासीन अधिकारी ने किसी के दबाव मे आकर ये सब कार्य किये जो कि सरासर पंचायत राज एक्ट का उलंघन है।

जिससे कि अब ग्रामीण कोर्ट जाने की बात कर रहे है।

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