त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए बदला नियम

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए बदला नियम,
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 हिमालय की आवाज।

अबकी बार होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए बदला नियम।

तीन बच्चों वाले भी अब लड़ सकेंगे। चुनाव, लेकिन कट आफ डेट से पहले की तिथि वालो को ही मिलेगा मौका।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार बदला नियम, उम्मीदवारों को होगा फायदा, जानिए।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार बदला नियम, उम्मीदवारों को होगा फायदा, जानिए

तीन बच्चों वाले भी अब पंचायत चुनाव में दावेदारी कर सकेंगे, लेकिन कट ऑफ डेट से पहले की तिथि से पहले वालों को ही यह मौका मिल सकेगा। कट ऑफ डेट के बाद वालों को यह मौका नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट के बाद मौका न मिलने वालों के अरमानों पर एक तरह से पानी फिर गया है।

पिछले पंचबर्षीय मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे निर्वाचन आयोग के नियमानुसार केवल दो बच्चों वाला ही चुनाव लड़ने की अनुमति. थी।लेकिन इस लेकिन अगर इस बार दो बच्चों वाला नियम बदला तो जिनके तीन बच्चे होगे उन उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है यानी वो चुनाव लड़ने मे सक्ष्म होंगें एक और बात और है कि कट आफ डेट के बाद वालो को चुनाव लड़ने का मौका नही मिलेगा,जिस कारण उनके अरमानों मे पानी फिर चुका है।

पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट निर्धारित की है। इस डेट के अनुसार इस अवधि से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योकि इससे पूर्व हुए   पंचायत चुनाव में तीन संतानों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। कुल मिलाकर कट ऑफ डेट से पहले तीन संतानों वाले उम्मीदवारों को नियम बदलने से फायदा मिलने जा रहा है।

इस संबंध में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने स्थिति को साफ करते हुए बताया है कि कट ऑफ डेट से पूर्व जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं वह पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं, लेकिन इस तिथि के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। 

    उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों वाले नियम को लेकर कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं है। बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत वर्णित धाराओं में दो से अधिक जीवित संतान वाले लोगों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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