अंकिता हत्याकांड अपडेट – चार्ज लेते ही एक्शन में SSP श्वेता अभियुक्तों के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।
अंकिता हत्याकांड के मामले में तत्परता दिखाते हुये पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढवाल श्वेता चौबे द्वारा क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । अभियुक्तों के गैंग लीडर पुलकित आर्या, सौरभ एवं अंकित द्वारा अपने होटल/रिजोर्ट व उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्य के साथ अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रुप से धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त रहकर क्षेत्र में जधन्य अपराध कारित करने की घटना को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया।
जिसके कारण आम लोगों के मन में असमंजस का वातावरण बना और अनैतिक व्यापार के चलते अवैध रूप से धन उगाही को अभियुक्तों द्वारा प्राथमिकता देने से अपराध कारित किया जाना कबूल किया है। वर्तमान में अंकिता मर्डर से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना SIT द्वारा सम्पादित की जा रही है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी द्वारा उक्त प्रकरण/अभियोग में तत्परता दिखाते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्तों का नाम पताः-
1. गैग लीडर पुलकित (उम्र-35 वर्ष) आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर, थाना ज्वालापुर हरिद्वार,
2. गैग सदस्य अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता (उम्र-19 वर्ष) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी 42 ए, दयानन्द नगरी, थाना ज्वालापुर हरिद्वार।
3. गैग सदस्य सौरभ भाष्कर (उम्र-35 वर्ष) पुत्र श्री शक्ति भाष्कर, निवासी 18 ए, सूरजनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार,
पंजीकृत अभियोगः-
मु.अ.सं. 33/2022, धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986।