चमोली जनपद को नशा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन चमोली ने उठाए महत्वपूर्ण कदम

राज्य में बढ़ती नशाखोरी के नियंत्रण तथा राज्य में अफीम ,खस खस एवं पोस्त की अवैध खेती को एन.डी.पी.एस एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/ नियमों के,
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 रामरतन सिह पवांर/गढ़वाल ब्यूरो....

एन0सी0ओ0आर0डी0 (Narco Coordination Center) के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ करवायी गयी जनपद स्तरीय NCORD कमेटी की बैठक।



 चमोली- राज्य में बढ़ती नशाखोरी के नियंत्रण तथा राज्य में अफीम ,खस खस एवं  पोस्त की अवैध खेती को एन.डी.पी.एस एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/ नियमों के अंतर्गत रोकने/ समाप्त किये जाने के सम्बंध में आज दिनाँक 23/06/2022 को कलेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना महोदय की अध्यक्षता व सदस्य संयोजक पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे की मौजूदगी में जनपद स्तरीय एन0सी0ओ0आर0डी0 ( Narco Coordination Center) की मासिक बैठक सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आहूत की गयी। NCORD (Narco Coordination Center) N.C.B की गाइडलाइन के मुताबिक जिलास्तर पर बनायी गयी है।

    बैठक का संयोजन पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा सदस्य संयोजक के रुप में किया गया व इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गयी। 

    चमोली को नशामुक्त करने हेतु सदस्य संयोजक महोदया द्वारा समस्त अधिकारियों को नशे में लिप्त लोगों का चिन्हीकरण करने व नशे की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाने व नशे के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने हेतु आग्रह किया गया। 

   महोदया द्वारा ने बढ़ती नशाखोरी को रोकने के लिए विभिन्न विभागों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बढ़ती नशाखोरी के नियंत्रण हेतु जनपद में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी आपसी समन्वय से करने हेतु जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया । 

    सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय ने जनपद में ऐसे मेडिकल स्टोर जो बिना लाईसेंस के अवैध तरीके से संचालित हो रहे हो, बिना चिकित्सक के परामर्श के दवा देते है और प्रतिबन्धित दवाईयों को बेचने में लिप्त हो उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रुप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही किये जाने तथा सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाने के निर्देश दिए गए। 

  ऐसे बुक विक्रेता जो व्हाइटनर बेचते हैं पर भी निगरानी रखी जाये व उनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर बनाया जाए। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन से ग्रसित छात्रों के नियमित परामर्श हेतु विद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन किया जाये जिसके लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये तथा कमेटी द्वारा छात्रों की काउंसलिंग करवाने के निर्देश दिए गए। 

   समाज कल्याण विभाग को नशे में लिप्त व्यक्तियों की काउंसलिंग के लिए काउंसलर एवं उपचार हेतु मनोचिकित्सक की व्यवस्था करने की कार्यवाही करनें तथा बढ़ती नशाखोरी को रोकने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।

   वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारी को अपने बीट कांस्टेबल तथा ग्राम प्रहरियों को गस्त के दौरान भांग, पोस्त, खस-खस की खेती करने वालों पर नजर रखने हेतु व सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र के शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। 

   अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात शस्त्र बलों के अधिकारियों को बॉर्डर पर होने वाली ड्रग्स की तस्करी पर पैनी नजर रखने को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने जनपद को नशामुक्त करने के लिए विभाग को पुलिस विभाग का सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।


जनपद में पुलिस द्वारा विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त रुप से वर्ष 2022 में NCORD के तहत की गयी कार्यवाही-

1- जनपद पुलिस,वन विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थराली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पार्था में अवैध भांग की खेती की विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी।

2- गोपेश्वर में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया तथा सभी के सीसीटीवी फुटेज भी चैक किये गये।

3- समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रग्स के विरुद्ध जागरुकता अभियान एवं प्रचार प्रसार किया गया।

4- वर्ष 2022 में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 11 पंजीकृत अभियोग एवं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी।

5- अभी तक 4926.25 ग्राम अवैध चरस, 194.3 ग्राम स्मैक एवं 1.60 ग्राम अवैध केटामाइन पाउडर बरामद किया गया।

जिलाधिकारी महोदय ने वर्ष 2022 में जनपद पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की गयी कार्यवाही की सराहना की । उक्त बैठक में सभी विभागों को भविष्य में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए चमोली जनपद में नशे को जड़ से मिटाने तथा ड्रग्स के स्त्रोत तक पहुँचते हुए रोकथाम हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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