तम्बाकू उत्पादो से सम्बन्धित कानून कोटपा एक्ट की जानकारी देने हेतु पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

तम्बाकू उत्पादो से सम्बन्धित कानून कोटपा एक्ट की जानकारी देने हेतु पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
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 रामरतन पवांर/गढ़वाल ब्यूरो

जनपद चमोली में पुलिसकर्मियों को तम्बाकू उत्पादो के दुष्प्रभावो से बचाव तथा तम्बाकू उत्पादो से सम्बन्धित कानून कोटपा एक्ट की जानकारी देने हेतु पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

आज दिनांक 28/02/2023 को श्री प्रमेन्द्र डोबाल पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली के आदेशानुसार जनपद चमोली में तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव तथा तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित कानून के बारें जागरूक करने हेतु पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद चमोली के सभी थाना/चौकियों के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। 

 उक्त जागरूकता कार्यशाला जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ चमोली एवं बालाजी सेवा संस्थान देहरादून की टीम द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन ( कोटपा) अधिनियम-2003 के बारे में जागरूक  किया गया। उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन सुश्री नताशा सिंह द्वारा की गयी।

 कार्यशाला में बालाजी सेवा संस्थान के डिविजिनल कॉर्डिनेटर डॉ अनुराग बिष्ट द्वारा तम्बाकू नियंत्रण एवं कोटपा एक्ट-2003 की पूर्ण जानकारी दी गयी। जिसमें धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों के बारे में एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध होने, धारा6(क) 8 वर्ष तक की आयु वर्ग के नाबालिकों के लिये तम्बाकू उत्पादन खरीदना व बेचना दण्डनीय अपराध होने, धारा 6(ख) में किसी भी शैक्षिक संस्थान के 400 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों को बेचना / रखना एवं धूम्रपान करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है के बारे में तथा धारा 5 तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होन के बारे में जानकारी देते हुए अधिनियम की अन्य धाराओं के बारें में जानकारी देते हुए अधिनियम से सम्बन्धित भ्रांतियाँ को दूर किया गया ।

डॉ अनुराग बिष्ट द्वारा उपस्थित सभी लोगों को तम्बाकू उत्पादन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गयी।    

     जिसमें मुख्य रूप से तम्बाकू उत्पाद से शरीर में होने वाली बिमारियों जैसे- अनेक प्रकार के कैंसर, अल्सर, टी0बी0, लकवा, नपुंसकता, गर्भवतियों से मृत बच्चे का जन्म होना, अस्थमा, असामान्य रक्तचाप आदि गम्भीर बिमारियों के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही कोटपा एक्ट-2003 के अनुपालन में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके उपाय के बारे में जानकारी दी गयी।

  इस अवसर पर सुश्री नताशा सिंह पुलिस उपाधीक्षक ऑपेरशन द्वारा उपस्थित सभी लोगो को तम्बाकू सेवन से मानव शरीर एवं सम्बन्धित के परिवार में होने वाले प्रभावों, तम्बाकू छोड़ने के उपायों, तम्बाकू छोड़ने के फायदों, धूम्रपान/तम्बाकू के प्रकार, सिगरेट और अऩ्य तम्बाकू उत्पाद कानून (कोटपा, 2003) के बारे में जानकारी दी गयी ।

इस दौरान अजीत सिंह (बालाजी सेवा संस्थान), ललित मोहन किमोठी (स्वास्थ्य विभाग) व अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

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